अमेठी। विकास खंड भादर की ग्राम पंचायत सवनगी के कोटेदार पर पिछले दिनों ग्रामीणों ने वितरण में अनियमितता, घटतौली व ओवर रेटिंग करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। प्राथमिक जांच में शिकायत सही मिलने पर दुकान निलंबित कर डीएम ने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को जांच सौंपी थी।
जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर आपूर्ति विभाग ने सवनगी कोटे की दुकान का अनुबंध पत्र बर्खास्त कर दिया। इसके बाद सवनगी कोटे को सरैया कोटे से संबद्ध कर दिया।
उपभोक्ताओं को राशन वितरित करने में अनियमितता बरतना सवनगी के कोटेदार राजकुमार मिश्र को भारी पड़ा। पिछले दिनों ग्रामीणों की शिकायत पर आपूर्ति विभाग ने जांच कराई तो प्रथम दृष्टया मामला सही मिलने पर दुकान का अनुबंध निलंबित करते हुए जवाब मांगा गया था। कोटेदार के जवाब से संतुष्ट न होने पर विस्तृत जांच के लिए डीएम अरुण कुमार ने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट राकेश कुमार से जांच कराई।
अतिरिक्त मजिस्ट्रेंट की जांच में आरोप सिद्ध होने पर आपूर्ति विभाग ने दुकान का अनुबंध पत्र बर्खास्त करते हुए जमानत राशि जब्त करने का आदेश जारी किया है। नए कोटेदार का चयन होने तक सवनगी कोटे को सरैया कोटे से संबद्ध कर दिया गया है। आपूर्ति निरीक्षक योगेश वर्मा सवनगी के कोटे की दुकान का अनुबंध पत्र बर्खास्त करने तथा सरैया कोटे की दुकान से उपभोक्ताओं को राशन वितरण की व्यवस्था करने की पुष्टि की है।