अमेठी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कोटे की दुकान को आवंटित राशन वितरण में अनियमितता बरतना कोटेदार को भारी पड़ा। पूर्ति निरीक्षक की जांच रिपोर्ट में खामियां मिलने पर अनुबंध पत्र निलंबित करते हुए मुंशीगंज थाने में केस दर्ज करवाया गया है। उपभोक्ताओं को राशन का वितरण हो सके, इसके लिए भुसियावां गांव स्थित कोटे की दुकान से संबद्ध किया गया है।
भेटुआ ब्लॉक के नरसिंह भानपुर गांव के कोटेदार की ओर से पॉइंट ऑफ सेल मशीन से अंगूठा लगवाकर बायोमीट्रिक करवाने के बाद राशन नहीं देने का आरोप लगाते हुए सोमवार को ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए मामले की शिकायत की। इस पर पूर्ति निरीक्षक ने मामले की जांच की तो दुकान को आवंटित 101 क्विटंल राशन गायब मिला तो स्टॉक कम होने पर कोटेदार कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। इतना ही नहीं ग्रामीणों के आरोप भी जांच में सही मिले।
इसके बाद पूर्ति निरीक्षक ने पूरे मामले की रिपोर्ट डीएसओ को दी। डीएसओ ने दुकान का अनुबंध पत्र निलंबित करते हुए उपभोक्ताओं को राशन मिल सके, इसके लिए पड़ोसी ग्राम पंचायत भुसियावां स्थित कोटे की दुकान से संबद्ध किया है। इसके बाद डीएम का अनुमोदन मिलने के बाद बृहस्पतिवार को पूर्ति निरीक्षक शुभम ने कोटेदार कुसुम कुमारी के खिलाफ मुंशीगंज थाने में तहरीर दी। एसएचओ शिवाकांत त्रिपाठी ने बताया कि मामले में कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम में केस दर्ज कर लिया गया है।