अमेठी। खेत में खड़ी फसल बारिश या दूसरी प्राकृतिक आपदा से खराब हुई है तो किसान बीमा लाभ के लिए तुरंत क्षति की सूचना दर्ज कराएं। बीमित फसल के नुकसान की जानकारी 72 घंटे के भीतर देना जरूरी है। समय से सूचना मिलने पर पात्र किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दावा कर सकते हैं।
जिले में करीब डेढ़ लाख किसान खेती-किसानी से जुड़े हैं। खरीफ सीजन में करीब 1.33 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की रोपाई हुई है। बड़ी संख्या में किसान धान समेत खरीफ की अन्य फसलों पर निर्भर हैं। ऐसे में बारिश के कारण खेतों में जलभराव और फसल क्षति होने पर समय से सूचना दर्ज कराना जरूरी है।
जलभराव और बिजली से लगी आग से फसल खराब होने पर बीमा दावा किया जा सकता है। कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, तेज बारिश या बेमौसम बारिश से नुकसान होने पर भी योजना का लाभ मिलेगा। ऐसी क्षति की सूचना 14 दिनों के भीतर देनी होगी।
जिला कृषि अधिकारी डॉ. देवेंद्र सिंह निरंजन ने बताया कि प्राकृतिक आपदा से बीमित फसल को नुकसान होने पर किसान निर्धारित समय में सूचना दर्ज कराएं। समय से मिली सूचना के आधार पर नियमानुसार क्षति का आकलन कराया जाएगा। पात्र किसानों को योजना के तहत लाभ दिलाया जाएगा।
मोबाइल से भी दर्ज करा सकते हैं क्षति
किसान कृषि रक्षक हेल्पलाइन 14447 या पीएम फसल बीमा योजना के व्हाट्सएप चैटबॉट 7065514447 पर सूचना दे सकते हैं। संबंधित बीमा कंपनी, बैंक शाखा और कृषि विभाग के माध्यम से भी क्षति दर्ज कराई जा सकती है। सूचना देते समय किसान का नाम, मोबाइल नंबर, बीमित फसल, प्रभावित क्षेत्र या सर्वे नंबर और पीएमएफबीवाई आवेदन संख्या उपलब्ध करानी होगी। इससे क्षति का विवरण दर्ज करने में सुविधा होगी।
तहसीलवार आपदा कंट्रोल रूम
अमेठी : 7800324478
गौरीगंज : 9454416184
तिलोई : 9454416632
मुसाफिरखाना : 9454416182
24 घंटे जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम
05368-298052, 05368-244355