अंबेडकरनगर। आलापुर क्षेत्र में वर्ष 2021 के बिजली चोरी के एक मामले में आरोपी रमेश को न्यायालय से राहत मिल गई है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम व विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम रामविलास सिंह की कोर्ट ने आरोपी रमेश के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी समाप्त करने का आदेश दिया है। एंटी पावर थेफ्ट थाने में वर्ष 2021 में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान विद्युत विभाग के अधिवक्ता ने भी आरोपी की ओर से सभी देय राशि के भुगतान किए जाने की पुष्टि की। न्यायालय ने पत्रावली और प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि विभाग की ओर से शुल्क प्राप्त किए जाने और इसकी पुष्टि होने के बाद यह मामला विचारण योग्य नहीं रह जाता। इसी के साथ आरोपी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को समाप्त कर दिया गया।