गौरीगंज (अमेठी)। करीब 14 माह पूर्व मुंशीगंज थाना क्षेत्र में रिटायर्ड फौजी की मालवाहक वाहन से कुचलकर की गई हत्या के मुख्य आरोपी पर लगी रासुका की अवधि तीन माह और बढ़ गई है। मुख्य आरोपी के खिलाफ पूर्व में गुंडा एक्ट व कुर्की की कार्रवाई हो चुकी है।
चुनावी रंजिश को लेकर 17 अक्तूबर 2021 की शाम मुंशीगंज थाना क्षेत्र के पश्चिम दुआरा निवासी सेवानिवृत्त फौजी संतोष सिंह को मालवाहक वाहन से कुचलकर मार डाला गया था। हत्या की यह वारदात मुंशीगंज थाने के दो किमी. आगे सुल्तानपुर रोड पर शारदन के पास हुई थी। हत्यारों की कोशिश घटना को सड़क दुर्घटना साबित करने की थी।
हालांकि मौत से पहले सेवानिवृत्त फौजी के बयान व पुलिस की छानबीन में जानबूझ कर कुचलने की बात सामने आई थी। अस्पताल में संतोष की मृत्यु के बाद परिजनों व अन्य लोगों ने रोड जाम कर प्रदर्शन किया था। इसके बाद उनकी पत्नी की तहरीर पर पश्चिम दुआरा के प्रधान प्रतिनिधि विजय प्रताप सिंह उर्फ गल्लन सिंह के साथ ही उनके भाई के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस ने तथ्य सामने आते ही हत्या व 120-बी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। 24 अक्टूबर को घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने मामला चुनावी विवाद से जुड़ा हुआ बताया और पिकअप चालक भुसियावां निवासी श्याम बिहारी शुक्ल व गल्लन सिंह को जेल भेज दिया।
गल्लन सिंह को घटना का सूत्रधार करार दिया गया था। मामले में जिला प्रशासन ने गत 10 सितंबर को गल्लन पर रासुका लगाया था। डीएम राकेश कुमार मिश्र ने बताया कि कोर्ट ने रासुका की अवधि तीन महीने और बढ़ा दी है।