अमेठी सिटी। फुरसतगंज थाने में 2018 में दर्ज दुष्कर्म व पाॅक्सो एक्ट मामले में मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास के साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई है। दोषी के अर्थदंड जमा नहीं करने पर दो साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
फुरसतगंज थाने में पांच अप्रैल 2018 को नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए महिला ने शिव गणेश के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। केस दर्ज करने के बाद तत्कालीन उपनिरीक्षक अनिल कुमार ने मामले की जांच करने के बाद साक्ष्य सहित आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। स्पेशल जज पाॅक्सो प्रथम रायबरेली की कोर्ट में सुनवाई के बाद मंगलवार को आरोपी को सजा सुनाई गई। कोर्ट ने शिव गणेश को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। एसपी ने मंगलवार को न्यायालय स्पेशल जज पाॅक्सो प्रथम रायबरेली की ओर से दुष्कर्म व पाॅक्सो एक्ट के आरोपी शिवगणेश को सजा सुनाने की पुष्टि की है।