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Amethi News: 37 साल पुराने केस में पुलिस की रिपोर्ट पर सवाल

Sat, 06 Dec 2025 12:29 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
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अमेठी सिटी। देसी बम बरामदगी के 37 साल पुराने प्रकरण में आरोपी की अनुपस्थिति पर अदालत को दो बार अलग-अलग रिपोर्ट भेजने के मामले में मुसाफिरखाना कोतवाल की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं। एसीजेएम मुक्ता त्यागी सुल्तानपुर की अदालत ने आदेश के पालन में लापरवाही देखते हुए कोतवाल से 22 दिसंबर तक जवाब मांगा है।
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एक नवंबर 1988 को सुल्तानपुर के बल्दीराय थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी वीएन तिवारी ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप में कहा गया कि मुसाफिरखाना क्षेत्र के लोधन का पुरवा-नारा निवासी रामदुलारे को 10 देसी बम के साथ पकड़ा गया। उसके पास विस्फोटक रखने की कोई अनुमति नहीं थी। गिरफ्तारी के बाद चार्जशीट भेजी गई और मामला एसीजेएम की अदालत में विचाराधीन है।


रामदुलारे कई तिथियों से अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। उसकी गैरहाजिरी के बाद 12 नवंबर को गैर जमानती वारंट जारी हुआ। पहली रिपोर्ट में मुसाफिरखाना पुलिस ने बताया कि आरोपी घर में नहीं मिला और परिजन उसे बीमार बता रहे हैं। इसके बाद 24 नवंबर को अदालत ने आगे की कार्यवाही बढ़ाई। दूसरी रिपोर्ट में पुलिस ने कहा कि आरोपी गांव में रह ही नहीं रहा और उसके नाम से कोई मकान भी चिह्नित नहीं हुआ, इसलिए कार्रवाई तामील नहीं हो सकी। दोनों रिपोर्टों के विरोधाभास पर अदालत ने गंभीर प्रश्न उठाए हैं। अदालत ने कहा कि अलग-अलग सूचनाओं से मामले की प्रगति प्रभावित हो रही है। इसी कारण कोतवाल से जवाब मांगा गया है।
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