गौरीगंज (अमेठी)। नगर पालिका परिषद गौरीगंज में 13, जायस में सात, अमेठी में छह व मुसाफिरखाना में पांच मतदान केंद्र बनाया गया है। मतदाताओं को मतदान करने के लिए निजी वाहन से जाने की छूट दी गई है। आयोग की गाइड लाइन के अनुसार मतदेय स्थल से 200 मीटर की दूरी पर वाहन को पार्क करना होगा। यही नियम उम्मीदवार व उनके अभिकर्ताओं पर लागू किया गया है।
नकाब पहनकर नहीं डाल सकेंगे वोट
मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी कराने के लिए पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। किसी भी महिला व पुरुष को नकाब पहनकर वोट डालने की अनुमति नहीं है। अगर कोई महिला नकाब पहनकर बूथ पर पहुंची, तो महिला मतदान कार्मिक की ओर से नकाब हटवाकर पहचान करने के बाद ही वोट डालने की अनुमति दी जाएगी।
भारी वाहनों के आवागमन पर रोक
शांति व्यवस्था कायम रखते हुए निष्पक्ष मतदान कराने के लिए पुलिस ने नगरीय क्षेत्रों की सीमा को सील करने का निर्णय लिया है। चारों निकायों में 22 पिकेट, 18 चेक पोस्ट व 17 अंतरजनपदीय बैरियर लगाएगी। नगरीय क्षेत्रों में मतदान अवधि में भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
वोट डालने के बाद घर जाने का निर्देश
मतदान के दौरान कानून व्यवस्था कायम रखना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए मतदाताओं को मतदेय स्थल पर वोट डालने के बाद घर जाने का निर्देश दिया गया है। अधिक संख्या में मतदेय स्थल पर खड़े होने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
रहेगी व्हील चेयर की व्यवस्था
मतदेय स्थलों पर वोट देने पहुंचने वाले दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर व कुर्सी का इंतजाम करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं का वोट प्राथमिकता पर वोट डलवाया जाएगा।