फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Amethi News: किशोरी के अपहरण मामले में गैरहाजिर दोषी के खिलाफ स्थायी वारंट

Sun, 23 Nov 2025 12:48 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
विज्ञापन
विज्ञापन
अमेठी सिटी। किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में 15 नवंबर को सजा सुनाए जाने के बाद भी गैरहाजिर रहे दोषी अजय शाह के खिलाफ कोर्ट ने स्थायी वारंट जारी किया है। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव (सुल्तानपुर) की अदालत ने हाजिर न होने पर दोषी को पकड़कर पेश करने का आदेश संबंधित पुलिस अफसरों को दिया है।
विज्ञापन



मुंशीगंज के एक गांव निवासी किशोरी की मां ने वर्ष 2020 में अजय शाह पर अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। प्रकरण का विचारण स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट (सुल्तानपुर) की अदालत में चला। अदालत ने 14 नवंबर को आरोपी को दुष्कर्म और अन्य आरोपों से बरी किया, जबकि अपहरण के मामले में दोषी मानते हुए सजा सुनवाई के लिए 15 नवंबर की तारीख तय की थी। निर्णय की तिथि पर अजय शाह मौजूद नहीं हुआ, मगर अदालत ने तय तिथि पर ही अपना फैसला सुनाया।


अदालत ने दोषी को पांच साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। फैसले को एक सप्ताह से अधिक बीत चुका है, मगर दोषी अदालत में पेश नहीं हुआ। इस पर अदालत ने स्थायी वारंट जारी करके मुंशीगंज पुलिस और अन्य संबंधित अफसरों को गिरफ्तारी का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें