अमेठी। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सोमवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया है। न्यायालय ने एक को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
एसपी डॉ. इलामारन जी. ने बताया कि छह अप्रैल 2015 को जगदीशपुर थाने में एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। उसने अपनी नाबालिग बहन को बहला-फुसला कर भगा ले जाने व दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था। विवेचक ने मामले की जांच करके न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। इसी बीच डीजीपी के आदेश पर चलाए जा रहे अभियान में यह केस लिया गया। इसके बाद इसकी प्रभावी पैरवी कराई गई। एसपी ने बताया कि सोमवार को न्यायालय एएसजे-12 ने फैसला सुनाते हुए सलमान को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। (संवाद)