अमेठी सिटी। घर में घुसकर 17 वर्षीय किशोरी से छेड़खानी और पिटाई के मामले में दोषी प्रमेन्द्र कुमार को पॉक्सो कोर्ट ने पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट सुल्तानपुर नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। दुष्कर्म के आरोप में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर उसे बरी कर दिया गया। दोषी को जेल भेज दिया गया।
जगदीशपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के पिता ने 14 मई 2017 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी 17 वर्षीय बेटी घटना के दिन घर में अकेली थी। इसी दौरान प्रमेन्द्र कुमार घर में घुस आया और किशोरी से छेड़खानी की। विरोध करने पर उसकी पिटाई की। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की थी।
जांच के दौरान आरोपी पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराएं लगाई गईं। मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में हुई। अदालत ने बुधवार को प्रमेन्द्र को दुष्कर्म के आरोप से बरी करते हुए छेड़खानी, पॉक्सो एक्ट समेत अन्य आरोपों में दोषी माना था। उसे जेल भेज दिया गया था। बृहस्पतिवार को जेल से अदालत में पेश कर उसकी सजा पर सुनवाई हुई।