गौरीगंज (अमेठी)। दवा बिक्री की बिलिंग नहीं करने के साथ औषधि बिक्री अनुबंध नियमों का पालन नहीं करना मेडिकल स्टोर संचालक को भारी पड़ा। अधिक मूल्य पर मास्क बिक्री की शिकायत पर औषधि निरीक्षक ने छापा मारा तो दुकान पर मास्क का स्टॉक नहीं मिला लेकिन औषधि नियमों का उल्लंघन होने का मामला प्रकाश में आया। औषधि निरीक्षक ने अग्रिम आदेश तक दुकान सील करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया है।
जगदीशपुर कस्बा स्थित इजहार मेडिकल स्टोर पर निर्धारित मूल्य से अधिक पर मास्क व सैनिटाइजर बिक्री की शिकायत पर औषधि निरीक्षक दीपक शर्मा ने गुरुवार शाम छापामारी की। इस दौरान दुकान पर मास्क व सैनिटाइजर का स्टॉक शून्य मिला। लेकिन संचालक की ओर से बिक्री की दवाओं की बिलिंग, दस्तावेजी गड़बड़ी व औषधि बिक्री अनुबंध पत्र की कई शर्तों का उल्लंघन करने का मामला प्रकाश में आया।
मेडिकल स्टोर से अनुबंध नियमों की अवहेलना से नाराज औषधि निरीक्षक ने अग्रिम आदेश तक बिक्री को प्रतिबंधित करते हुए दुकान सील कर संचालक को जवाब देने का निर्देश दिया है। औषधि निरीक्षक ने बताया कि संचालक का जवाब मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
औषधि निरीक्षक ने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों से लॉकडाउन अवधि में लोगों की सहूलियत को देखते हुए दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखने तथा अनुबंध के नियमों के अनुसार संचालन करने का अनुरोध किया है। कहा कि जो गड़बड़ी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।