अमेठी सिटी। पाॅक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश सुल्तानपुर नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए गए साहिल को 10 वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
कमरौली के एक गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी के पिता ने दो फरवरी 2022 को कोतवाली में तहरीर दी थी। आरोप था कि आरोपी साहिल उनकी बेटी को बहलाकर अपने साथ ले गया। विवेचना के दौरान दुष्कर्म की पुष्टि होने पर धाराएं बढ़ाई गईं। मामले की सुनवाई स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट की अदालत में चली।
साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अदालत ने बृहस्पतिवार को आरोपी को दोषी ठहराया था। शुक्रवार को जेल से तलब कर सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। अदालत ने दोषी को निर्धारित अवधि का कारावास भुगतने के लिए पुनः जेल भेजने का आदेश दिया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान रखा गया है।