संवाद न्यूज एजेंसीगौरीगंज(अमेठी)। वर्ष 2011 में हुई हत्या के मामले में बृहस्पतिवार को न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 11 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
एसपी डाॅ. इलामारन जी. ने बताया कि संग्रामपुर थाने के अंबरपुर गांव में 29 मई 2011 को मार-पीट हुई थी। इसमें घायल बुजुर्ग की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। मामले में गांव निवासी रामप्यारे, कमलेश व राजेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस मामले में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था।
कोर्ट में मामला विचाराधीन चल रहा था। इसी बीच पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर संचालित ऑपरेशन में केस का चयन हुआ। केस चयन करने के बाद मॉनीटरिंग सेल की ओर से प्रभावी करने के साथ गवाहों को उपस्थिति कर बहस की कार्रवाई पूरी कराई। मौजूद साक्ष्य व गवाहों के बयान पर बृहस्पतिवार को न्यायालय एसजे सुल्तानपुर ने रामप्यारे, कमलेश व राजेश को आजीवन कारावास व 11,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।