सुल्तानपुर। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को आरोपी को दोषी मानते हुए पांच वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को मिलेगी।
अमेठी जिले के कमरौली थाने के एक गांव की किशोरी का आठ अक्तूबर 2019 को गांव के ही आरोपी अवधेश ने अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। किशोरी के पिता ने आरोपी अवधेश के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी अवधेश को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
साक्ष्य के अभाव में आरोपी बरी
सुल्तानपुर। अनुसूचित जाति की किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अभियोजन पक्ष अदालत में आरोप साबित नहीं कर पाया। शुक्रवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी सुहेल को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अमेठी जिले के बाजार शुकुल थाने के एक गांव की किशोरी की मां ने गांव के ही सुहेल के खिलाफ 30 जून 2022 को केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि 25 जून 2022 की रात में आरोपी सुहेल ने घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश गवाह अदालत में ठोस गवाही नहीं दे पाए।