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ओलावृष्टि से नष्ट फसल पर किसानों को मिलेगी प्रतिपूर्ति

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गौरीगंज (अमेठी)। जनपद में लगातार हो रही ओलावृष्टि व अतिवृष्टि से नष्ट किसानों की फसल की प्रतिपूर्ति दिलाने की कोशिश शुरू हो गई है। कवायद सफल हो सके इसके लिए डीएम के निर्देश पर गठित टीम के सर्वे के साथ कृषि विभाग ने प्रभावित किसानों से 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी के साथ बीज गोदाम पर शिकायत करने को कहा है।
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शिकायत के बाद नामित बीमा कंपनी 50 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर किसानों को प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान करेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से आच्छादित किसानों को जिला प्रशासन ने अतिवृष्टि व ओलावृष्टि से हुई नुकसान की प्रतिपूर्ति दिलाने की कोशिश शुरू कर दी है। डीएम अरुण कुमार की ओर गठित तीन सदस्यीय टीम स्थलीय निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करने में जुटी है।
शुक्रवार को जिले के कई हिस्सों में भारी ओलावृष्टि से नष्ट हुई किसानों की फसल को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों से 72 घंटे के अंदर नामित बीमा कंपनी यूनीवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के टोल फ्री नंबर 18002005142 या 1800120909090 पर देने के साथ नजदीकी राजकीय बीज गोदाम पर करने को कहा है।
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शिकायत के बाद नामित बीमा कंपनी सर्वे करते हुए 50 प्रतिशत से अधिक ग्राम पंचायत में फसल हानि होने पर किसानों को प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान करेगी। जिला कृषि अधिकारी अखिलेश पांडेय ने बताया कि किसानों की नष्ट फसल का आकलन करने के बाद जिला प्रशासन भी बीमा कंपनी से समन्वय स्थापित कर प्रतिपूर्ति का भुगतान करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
इन नंबरों पर दर्ज हो सकती शिकायत
जिला कृषि अधिकारी अखिलेश पांडेय ने बताया कि किसान टोल फ्री नंबर के साथ ही जिला समन्वयक विपिन गुप्ता के मोबाइल नंबर 9630462412 के साथ ही अमेठी तहसील के किसान सुधीर के मोबाइल नंबर 9598727258,, गौरीगंज के किसान विवेक त्रिपाठी के मोबाइल नंबर 9919600192, मुसाफिरखाना के किसान यादवेंद्र के मोबाइल नंबर 7651969781 व तिलोई के किसान आशीष कुमार के मोबाइल नंबर 8369231469 पर नुकसान की शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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