अमेठी सिटी। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती के विरुद्ध चल रहे आपराधिक मामले में चार्ज तय होने की प्रक्रिया लगातार प्रभावित हो रही है। एमपी-एमएलए कोर्ट सुल्तानपुर में शुक्रवार को उनकी उपस्थिति निर्धारित थी। अदालत ने पूर्व में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का विकल्प भी दिया था, फिर भी वह उपस्थित नहीं हुए।
एमपी-एमएलए कोर्ट सुल्तानपुर के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने पूर्व सुनवाई पर चेतावनी जारी की थी। इसके बाद भी गैरहाजिरी बनी रही। इसी कारण चार्ज बिंदु पर सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी। अदालत ने अब अगली तिथि 28 जनवरी निर्धारित की है। मामला जगदीशपुर के हरपालपुर गांव से जुड़ा है। गांव निवासी सोभनाथ साहू ने नौ जनवरी 2021 की घटना का उल्लेख करते हुए स्थानीय थाने में तहरीर दी थी। तहरीर में विवादित टिप्पणी का आरोप लगाया गया था। प्रकरण का विचारण एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहा है।
चार्ज तय करने के स्तर पर कई बार सुनवाई हो चुकी है, मगर आरोपी की अनुपस्थिति के चलते निर्णय नहीं हो सका। अदालत ने स्पष्ट किया है कि कार्यवाही में भागीदारी आवश्यक है। अगली सुनवाई में उपस्थिति न होने की स्थिति में सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।