अमेठी। चुनाव के दौरान कोई भी प्रत्याशी या नेता 10 से अधिक वाहनों का काफिला नहीं निकाल पाएगा। निजी वाहनों पर वाहन स्वामी अपने मर्जी से झंडे, स्टीकर तो लगा सकेंगे, लेकिन मोटर व्हिकल के नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा हो और किसी अन्य वाहन चालक व राहगीर को परेशानी न हो।
वीडियो वैन की अनुमति मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर से जारी की जाएगी। इनमें चलने वाले इलेक्ट्रानिक प्रचार सामग्री का प्रमाणीकरण राज्य स्तरीय होना जरूरी है। यदि वीडियो वैन से किसी राजनैतिक दल का प्रचार किया जा रहा है तो उसका खर्च राजनैतिक दल के खाते में जोड़ा जाएगा। यदि उम्मीदवार का प्रचार है तो खर्च उम्मीदवार के खाते में जुड़ेगा।
रोड-शो करने के लिए लेनी होगी अनुमति
रोड शो बिना सरकारी अनुमति के नहीं होगा। अनुमति छुट्टी के दिनों में ही मिलेगी। साथ ही ट्रैफिक पीक समय के बाद की अनुमति मिलेगी। ऐसे रूट पर रोड शो की अनुमति होगी, जहां से बड़े अस्पताल, ब्लड बैंक, भीड़ भरे बाजार आदि न हों।
काफिले का प्रतिबंध रोड शो पर भी लागू रहेगा। साथ ही आयोजक को अनुमति से पूर्व ही रोड शो में शामिल होने वाले लोगों और वाहनों की संख्या बतानी होगी। रोड शो में सड़क की आधी चौड़ाई ही इस्तेमाल करने की अनुमति होगी। रोड शो में पटाखे चलाना, हथियारों का प्रदर्शन, स्कूली बच्चों को ड्रेस में शामिल करना मना रहेगा।
हो सकते हैं सरकारी काम
जिन सरकारी कार्यों के टेंडर और कार्यादेश जारी हो चुके हों, लेकिन काम नहीं शुरू हुआ वह यह चुनाव संपन्न होने तक नहीं हो सकेंगे। जो कार्य शुरू हो चुके हैं, वह सरकारी काम जारी रहेंगे। काम शुरू करने वाली कार्यदायी संस्थाओं से आचार संहिता लागू होने के 72 घंटे में ली जाएगी।