गौरीगंज (अमेठी)। जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के पदों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए आवश्यक सूचना जारी कर दी है।
चुनाव मैदान में उतरने वाले ऐसे सभी उम्मीदवारों को समय रहते अपने सभी प्रपत्र तैयार कराते हुए जमानत राशि कोषागार में जमा कराने को कहा है।
जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सभी पदों के उम्मीदवार चार सेट में अपना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। आयोग से अधिसूचना जारी होने से प्रतिदिन पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक तो नामांकन के अंतिम दिन नामांकन पत्रों की बिक्री पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न एक बजे तक की जाएगी।
सदस्य ग्राम पंचायत का नाम निर्देशन पत्र 150 रुपये तो जमानत की राशि 500 रुपये तथा अधिकतम व्यय दस हजार रुपये निर्धारित है। ग्राम प्रधान तथा सदस्य क्षेत्र पंचायत का नाम निर्देशन पत्र 300 रुपये, जमानत की राशि दो हजार रुपये तथा अधिकतम व्यय 75,000 रुपये निर्धारित है।
सदस्य जिला पंचायत का नाम निर्देशन पत्र 500 रुपये, जमानत राशि चार हजार रुपये तथा अधिकतम व्यय 1.5 लाख रुपये निर्धारित किया गया है। यदि उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग अथवा महिला वर्ग से है तो उन्हें नाम निर्देशन पत्र तथा जमानत की निर्धारित राशि की आधी धनराशि देनी होगी।
नाम निर्देशन पत्र नकद मूल्य देकर क्रय किया जायेगा तो जमानत राशि ट्रेजरी चालान द्वारा बैंक/कोषागार में लेखा शीर्षक ‘‘8443-सिविल जमा, 121-चुनाव के संबंध में जमा, 06-पंचायत निर्वाचनों के लिये जमा’’ में जमा की जाएगी।
चालान फार्म निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी से निशुल्क प्राप्त होंगे। विशेष परिस्थितियों में नामांकन के दिनांक व नियत समय के पूर्व तक जमानत की राशि नकद भी जमा की जाएगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को तहसीलदार/उपजिलाधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
सभी पदों के उम्मीदवार को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत की देयता (नोड्यूज) का बकायेदार नहीं होना चाहिए अन्यथा नामांकन रद्द हो सकता है। पंचायतों के निर्वाचनों में उम्मीदवारों को मतदाता सूची की प्रति पहले से प्राप्त कर लेनी आवश्यक है जो नामांकन पत्र के साथ स्वप्रमाणित लगाना अनिवार्य है। उम्मीदवारों के प्रस्तावक के लिये उसी वार्ड, ग्राम व क्षेत्र पंचायत का मतदाता होना अनिवार्य है। उम्मीदवार 21 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए।