अमेठी सिटी। आम आदमी पार्टी के नेता एवं दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती की डिस्चार्ज अर्जी पर बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में बहस होनी थी, लेकिन न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने अब मामले में बहस के लिए 17 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।
जगदीशपुर के हरपालपुर निवासी सोभनाथ साहू ने नौ जनवरी 2021 की घटना के संबंध में सोमनाथ भारती के खिलाफ विवादित टिप्पणी का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले का विचारण एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहा है। आरोप तय होने से पहले सोमनाथ भारती की ओर से स्वयं को निर्दोष बताते हुए डिस्चार्ज अर्जी दाखिल की गई है। इसी अर्जी पर बहस की कार्रवाई अब 17 अगस्त को होगी।