गौरीगंज (अमेठी)। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पीआरओ विजय गुप्ता की तहरीर पर वर्ष 2020 में अंतरराष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह पर मुसाफिरखाना थाने में कूटरचना कर मनगढ़ंत आरोप लगाने व मानसिक रूप से परेशान करने का केस दर्ज कराया था।
दर्ज केस में अग्रिम जमानत के लिए वर्तिका सिंह ने अपने अधिवक्ता रोहित कुमार त्रिपाठी और अनुजा बाजपेयी के माध्यम से हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ की शरण ली थी। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने शनिवार को वर्तिका सिंह की अग्रिम जमानत स्वीकार कर ली। (संवाद)