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जिले में समस्त कार्यक्रमों पर लगा प्रतिबंध

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गौरीगंज। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी ने महामारी अधिनियम के तहत जिले में सभी प्रकार के सरकारी व निजी कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। डीएम ने एडवाइजरी जारी करते हुए थानावार अफसरों को नामित कर इसका कड़ाई से पालन कराने तथा प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी है।
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कोरोना के लगातार बढ़ते दायरे को नियंत्रित करने के लिए डीएम अरुण कुमार ने शुक्रवार को नई एडवाइजरी जारी की है। डीएम ने जिले में होने वाली समस्त प्राइवेट कॉफ्रेंस/मीटिंग को तत्काल प्रभाव से दो अप्रैल तक स्थगित कर दिया है। जन सुरक्षा को देखते हुए समस्त प्रकार के शिक्षण संस्थानों के साथ कोचिंग सेंटर, स्पा, जिम, सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स तथा क्लब को भी पूर्णरूप से बंद करने का आदेश दिया है। होटल, मैरिज लॉन, पेइंग गेस्ट हाउस आदि जहां पारिवारिक, व्यवसायिक व अन्य कार्यक्रम निशुल्क अथवा किराए पर प्रयोग किए जाते हैं, सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के निजी, पारिवारिक व व्यवसायिक कार्यक्रम तथा गोष्ठी, होली-मिलन, समाज मिलन, जन्मदिन पार्टी व शादी की वर्षगांठ पार्टी आदि के आयोजनों को भी 31 मार्च तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। अत्यंत आवश्यक शादी व धार्मिक कार्यक्रम पर यह आदेश लागू नहीं होगा, लेकिन तीन दिन पूर्व आयोजक को इसकी सूचना संबंधित थाना व क्षेत्रीय एसडीएम को लिखित रूप से देना अनिवार्य होगा तथा समारोह में सम्मिलित होने वालों की संख्या 50 से कम होगी।
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शामिल होने वालों की सूची भी आवेदन के साथ देनी होगी जिससे की स्वास्थ्य विभाग की टीम उनकी स्क्रीनिंग पहले से कर सके। डीएम ने जिन होटलों में विदेशी नागरिक रुके हों या रुके थे की सूचना तत्काल प्रशासन को देते हुए किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं रोकने का निर्देश दिया है। पार्कों में मार्निंग व इवनिंग वाक करने वालों को पार्क में किसी भी वस्तु, कुर्सी, बेंच आदि को नहीं छूने की हिदायत दी गई है।
जिले के सभी रेस्टोरेंट संचालकों को ग्राहक के प्रवेश करते समय ही उसके हाथों को सेनेटाइज कराने तथा लिफ्ट, रेलिंग, दरवाजे का हैंडल, बाथरूम टैप, कमरे का दरवाजा आदि की हर तीन घंटे के अंतराल पर मोपिंग कराने का निर्देश दिया है। किसी भी परिवार के सदस्य को बुखार, खांसी, जुकाम व सांस लेने में दिक्कत होने पर तत्काल नजदीकी सरकारी अस्पताल से संपर्क कर सलाह लेते हुए इलाज कराने को कहा गया है।
ऐसे कार्यालय जहां एक साथ 50 से अधिक कार्मिक कार्य करते हैं वहां के कार्यालयाध्यक्ष दो शिफ्ट में (सुबह नौ से डेढ़ बजे तक एवं दोपहर दो से साढ़े छह बजे तक) कार्य कराने के लिए समय का निर्धारण करें। 15 अप्रैल तक दवा व केमिस्ट व्यवसायी अथवा अन्य दुकानदार हाथ धोने का साबुन, हैंडवाश, सेनेटाइजर, मास्क को प्रिंट रेट से अधिक दाम पर नहीं बेचने तथा एम-95 मास्क, मेडिकल बॉडी शूट, प्रोटेक्टिव रबर हैंडग्लोब को पैरा मेडिकल आवश्यकताओं वाले संस्थानों/चिकित्सालयों के अलावा जन सामान्य में बिक्री नहीं करने का आदेश दिया है।
जिले में संचालित सैलूनों संचालकों को साफ-सुथरे सेनेटाइजर का प्रयोग करने तथा उपयोग किए गए टॉवल को समुचित रूप से साफ करने के बाद तीसरे दिन दोबारा प्रयोग में लाने का निर्देश दिया है। जिलेवासियों से अनावश्यक रूप से घर से बाहर तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नहीं जाने की सलाह दी है। डीएम ने आदेश का कड़ाई से पालन कराए जाने के लिए उपनिरीक्षक व उससे बड़े पुलिस अफसर, तहसीलदार अथवा उपजिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है।
आदेश का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार कराए जाने की जिम्मेदारी थानाध्यक्ष, तहसीलदार, बीडीओ, स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य, पर्यटन व जिला सूचना विभाग को दी गई है। आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर तत्काल कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
सरकारी कार्यालयों में बंद की गई जन सुनवाई
गौरीगंज (अमेठी)। तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस को देखते हुए डीएम ने समस्त सरकारी कार्यालयों में जन सुनवाई पर रोक लगा दी है। मामलों की शिकायत ऑनलाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी करते हुए निस्तारण के लिए अफसरों को नामित किया है।
संपूर्ण समाधान व थाना दिवस पर रोक के बाद शुक्रवार को डीएम अरुण कुमार ने सरकारी कार्यालयों में जनसुनवाई पर अग्रिम आदेशों तक के लिए रोक लगा दी। डीएम के आदेश पर शुक्रवार को एडीएम वंदिता श्रीवास्तव ने आईजीआरएस एवं मल्टी पर्पज कंट्रोल रूम स्थापित करते हुए शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर (9936534636) जारी किया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि नोवल कोरोना वायरस को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आवश्यक है कि किसी भी सरकारी कार्यालयों में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र देने के बजाए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण मामलों की शिकायत ऑनलाइन अथवा जारी व्हाट्स एप नंबर पर ही करें। इन शिकायतों के निस्तारण के लिए अफसरों को भी नामित कर दिया गया है।
एडीएम ने बताया कि कलेक्ट्रेट स्थित कंट्रोल रूम में एसडीएम गौरीगंज राकेश कुमार सुबह 9:30 बजे से 12:00 बजे तक तो 12:00 से 4:30 बजे तक अतिरिक्त मजिस्ट्रेट महात्मा सिंह उपस्थित रहकर आने वाली शिकायतों का निस्तारण कराने का काम करेंगे। इसी तरह तहसील स्तर पर गौरीगंज में तहसीलदार के मोबाइल नंबर 9454416191, सीओ गौरीगंज के मोाबइल नंबर 9454401876, अमेठी एसडीएम से 9454416183, सीओ से 9454401405, तिलोई एसडीएम से 9454416632, सीओ से 9454401516 तथा मुसाफिरखाना एसडीएम से 9454416182 तथा सीओ से 9454401877 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नामित अफसर फोन पर मिली शिकायत को आजीआरएस पोर्टल पर दर्ज कराकर त्वरित निस्तारण कराते हुए परिणाम से आवेदक को सूचित कराने का काम करेंगे।
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