अमेठी सिटी। शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में नए शिक्षा सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए दो फरवरी से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसके तहत प्रवेश लेने वाले बच्चों की आठवीं तक पढ़ाई का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाती है। इस बार नर्सरी में तीन या चार साल से कम, एलकेजी के लिए चार साल, यूकेजी पांच साल व कक्षा एक के लिए छह साल की आयु तय की गई है। आयु की गणना शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने की तिथि एक अप्रैल से की जाएगी।
आरटीई के तहत पोर्टल पर 628 स्कूल पंजीकृत हैं, जिनमें 3817 सीटों पर प्रवेश होने हैं। सभी सीटों पर बच्चों का प्रवेश हो सके, इसके लिए अधिक से अधिक आवेदन लिए जाएंगे। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में प्री-प्राइमरी और कक्षा एक में 25 फीसदी सीटों पर जरूरतमंद बच्चों को दाखिला दिलाया जाता है। इसके लिए आरटीआई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसका सत्यापन करने के बाद लॉटरी होगी।
आरटीई में ये हुए बदलाव
आरटीई के तहत प्रवेश के लिए पूर्व में लागू एक किलोमीटर की परिधि में विद्यालय चयन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब जिस गांव या मोहल्ले में बच्चे का घर होगा, उसी क्षेत्र में स्थित विद्यालय में उसे प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा, बच्चों के आधार कार्ड की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। अब प्रवेश के लिए सिर्फ अभिभावकों का आधार कार्ड ही मान्य होगा। अभी तक आवेदक एक वार्ड के ही स्कूलों का चयन करते थे। इस बार अभिभावकों को अपने वार्ड के नजदीकी 10 स्कूलों के चयन का विकल्प दिया जाएगा।