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Amethi News: किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष की सजा

Thu, 14 Mar 2024 01:05 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
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सुल्तानपुर। किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने बुधवार को आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 51 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को मिलेगी।अमेठी जिले के कमरौली थाने के एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी 18 अप्रैल 2022 को परिजनों के साथ गांव में हो रहे भंडारे में प्रसाद लेने गई थी। वहां पर गांव के ही आरोपी अतुल शर्मा ने किशोरी को बाग में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी ने किशोरी को घटना के बारे में किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। किशोरी के पिता ने आरोपी अतुल शर्मा के खिलाफ दुष्कर्म व धमकी देने के आरोप में केस दर्ज कराया था। सरकारी वकील विवेक सिंह ने बताया कि मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह कोर्ट में पेश किए गए। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी अतुल शर्मा को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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मानहानि केस में कोर्ट में पेश नहीं हुए राहुल गांधी

सुल्तानपुर। गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी अदालत में पेश नहीं हुए। इससे उनका बयान दर्ज करने की कार्रवाई टल गई। एमपी-एमएलए की विशेष काेर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 22 मार्च की तिथि नियत की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को कोर्ट में परिवाद दायर किया था। आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 15 जुलाई 2018 को गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कोर्ट ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को विचारण के लिए तलब किया था। पिछले दिनों राहुल गांधी ने कोर्ट में हाजिर होकर अपनी जमानत कराई थी। कोर्ट ने राहुल गांधी का बयान दर्ज करने के लिए 13 मार्च की तिथि नियत की थी। बुधवार को राहुल गांधी के नहीं आने से बयान दर्ज करने की कार्रवाई टल गई। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 22 मार्च की तिथि नियत की है।
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