अमेठी सिटी। संग्रामपुर थाने में 2014 में दर्ज दुष्कर्म व पाॅक्सो एक्ट केस में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी के बाद कोर्ट ने आरोपी को बृहस्पतिवार को सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी को दस साल कैद के साथ तीस हजार रुपये दंड की सजा सुनाते हुए अर्थदंड अदा नहीं करने की दशा में तीन माह अतिरिक्त कारावास वहन करने का आदेश दिए हैं। संंग्रामपुर थाने के एक गांव की रहने वाले व्यक्ति ने आरोपी रामभवन पर नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कराया था। दर्ज केस की विवेचना करने के बाद तत्कालीन एसओ एसके मिश्र ने आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में लंबित केस का ऑपरेशन कन्विक्शन में चयन करने के बाद पुलिस ने पैरवी शुरू की तो अपर सत्र न्यायधीश-13 सुल्तानपुर ने बृहस्पतिवार को गवाहों के बयान व अधिवक्ताओं की बहस पूरी होने के बाद साक्ष्य के आधार पर रामभवन को दुष्कर्म का आरोपी करार दिया।
आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने रामभवन को दस कैद के साथ तीस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने आदेश में अर्थदंड अदा नहीं करने की दशा में तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा वहन करने की बात कही है। एसपी अनूप सिंह ने रामभवन को कोर्ट से सजा सुनाए जाने की पुष्टि की है।