अमेठी सिटी। विशेष न्यायाधीश एएसजे-एफटीसी - एक रायबरेली की अदालत ने सोमवार को एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज प्रकरण में कमल शर्मा को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है।
एसपी अपर्णा रजत कौशिक के अनुसार, 23 दिसंबर, 2021 को तत्कालीन उपनिरीक्षक शिव नारायण सिंह ने मादक पदार्थ की बरामदगी करते हुए कमल शर्मा निवासी बड़े घुसवल, थाना गोल्फ सिटी, लखनऊ को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से 1.125 किलोग्राम मारफीन बरामद की गई थी। शिवरतनगंज पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षक हरीलाल यादव ने 13 मार्च 2022, को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।