अंबेडकरनगर। धोखाधड़ी कर आवास योजना का लाभ लेने वाली महिला की अग्रिम जमानत अर्जी अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम विश्वनाथ ने खारिज कर दी। मामला अहिरौली थाना क्षेत्र से जुड़ा है।
लगभग चार वर्ष पहले शिकायतकर्ता दिनेश कुमार उपाध्याय के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने अहिरौली पुलिस को केस दर्ज करने का निर्देश दिया। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि गांव निवासी वंशीलाल की पत्नी सुभद्रा काे इंदिरा आवास का लाभ दिया गया है। जबकि वंशीलाल एक सहायता प्राप्त अनुदानित जूनियर हाईस्कूल में चतुर्थ श्रेेणी कर्मचारी हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर अन्य आरोपियों को तो जेल भेज दिया, लेकिन लाभार्थी महिला सुभद्रा पर कार्रवाई नहीं की गई।
उसकी तरफ से कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा गया कि वह अनपढ़ महिला है। गांव की चुनावी रंजिश के चलते उसे झूठे मामले में फंसा दिया गया है। ऐसे में अग्रिम जमानत मंजूर की जाए। अपर जनपद न्यायाधीश विश्वनाथ ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए पाया कि आरोप पत्र पुलिस भेज चुुकी है। ऐसे में पुलिस द्वारा महिला को किसी प्रकार से प्रताड़ित करने की संभावना नहीं प्रतीत होती। इसे देखते हुए जज ने आरोपी महिला की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। (संवाद)