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Ambedkar Nagar News: गैर इरादतन हत्या में दो आरोपी दोष मुक्त

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अंबेडकरनगर। पांच वर्ष पहले सम्मनपुर थाने में दर्ज गैर इरादतन हत्या के दो आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय कुमार डूंगराकोटी ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। दोनों आरोपी इन दिनों जमानत पर थे।
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थाना क्षेत्र सम्मनपुर के यहिया कमालपुर गांव निवासी जोगेंद्र ने वर्ष 2017 में गांव निवासी आत्माराम व बंगाली उर्फ जितेंद्र के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि उसका छोटा भाई रामकरन 27 मई 2017 को थाना क्षेत्र बेवाना के मुस्लिम जगदीशपुर गांव निवासी अपने मित्र जयभीम के घर आयोजित भोज में शामिल होने गया था। आरोपी भी उसके साथ कार्यक्रम में गए थे। दूसरे दिन आत्माराम ने फोन कर सूचना दी कि रामकरन की तबियत खराब है। बाइक से आने लायक नहीं है।
जानकारी मिलने पर जोगेंद्र व परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से ट्राॅमा सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना के पांच दिन बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेज दिया। सत्र परीक्षण के दौरान वादी पक्ष न्यायालय के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य नहीं दे सका।बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रेमप्रकाश त्रिपाठी की दलीलें सुनने के बाद अपर जनपद न्यायाधीश द्वितीय विजय कुमार डूंगराकोटी ने साक्ष्य के अभाव दोनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
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