अंबेडकरनगर। किशोर न्याय बोर्ड ने मंगलवार को बाल अपचारी को सश्रम प्रोबेशन की सजा सुनाई है। वहीं एक दोषी पर दो अलग-अलग मामलों में एसीजेएम कोर्ट ने अर्थदंड लगाया गया है। सम्मनपुर थाने में वर्ष 2022 में एक बालअपचारी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज हुआ था। मंगलवार को केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तीन माह के प्रोबेशन की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दो हजार का जुर्माना भी लगाया है। वहीं सम्मनपुर के ऊसरपुर मेवाड़िया निवासी श्यामजी के खिलाफ वर्ष 2001 में दो अलग अलग केस दर्ज किए गए थे। कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई में दो हजार और दूसरे में 1500 रुपये का जुर्माना लगाया है।