अंबेडकरनगर। जानलेवा हमले के तीन दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार डुंगराकोटी ने पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया। साथ ही प्रत्येक पर 10,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की आधी रकम पीड़ित को बतौर प्रतिकर दी जाएगी।
वर्ष 2010 में जयमलपुर सेमरी निवासी सुरेंद्र यादव ने महरुआ थाने में गांव निवासी अमरजीत, सभाजीत व रामजीत के खिलाफ अपने भतीजे की बुरी तरह पिटाई करने का केस दर्ज कराया था। बताया कि उसका भतीजा आम बीनने गया था। वहां आरोपियोंं ने उसकी पिटाई कर लहूलुहान कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमला सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर चालान कर दिया था।
सत्र परीक्षण के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दिलीप कुमार सिंह ने कई तरह के साक्ष्य प्रस्तुत किए। उन्होंने आरोपियों को कठोर सजा दिए जाने की मांग की।
न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपियों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया और अर्थदंड भी लगाया। कहा कि यदि जुर्माने की रकम न अदा की गई तो आरोपियों को 30 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।