अंबेडकरनगर। माफिया सरगना व पूर्व ब्लाॅक प्रमुख अजय सिंह सिपाही के परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर प्रशासन पर उत्पीड़न व साजिश का आरोप लगाया है।
माफिया अजय सिपाही के सगे भाई की पत्नी व पूर्व जिला पंचायत सदस्य शालिनी सिंह नेे पत्र में कहा कि जिस ध्रुव सिंह की तहरीर पर पुलिस ने मनगढ़ंत ढंग से साजिशपूर्वक धमकी का केस दर्ज किया है उसे दो वर्ष पहले विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट से पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। पत्र में कहा गया कि इन्हीं ध्रुव सिंह की तरफ से अजय सिपाही पर छठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। दो मुकदमों में पुलिस को तथ्य न रहने के चलते फाइनल लगाना पड़ा था।
दो मामलों में उनके पास जिले में न रहने तथा बाहर मौजूद रहने का सीसीटीवी फुटेज है जिसके आधार पर कोर्ट ने स्टे दिया था। एक मुकदमे में जानलेवा हमले की धारा आदि लगाई गई थी। पुलिस ने मनमाने ढंग से धमकी की चार्जशीट दाखिल की, हालांकि उसका भी कोई साक्ष्य पुलिस के पास नहीं था। अब ऐसे ही इस छठे मुकदमे में भी पुलिस को कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा।
पत्र में सवाल उठाते हुए कहा गया कि ध्रुव सिंह को सरकारी सुरक्षा मिली है। ऐसे में उस वक्त जब कथित तौर पर अजय सिपाही ने धमकी दी तो पुलिसकर्मी क्या कर रहा था। उच्चस्तरीय जांच में इन सब साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा।