अंबेडकरनगर। अलग-अलग मामलों में छह दोषियों पर कोर्ट ने अर्थदंड लगाया है। एसीजेएम कोर्ट ने अहिरौली के मारपीट के मामले में घनश्याम मौर्या व उनकी पत्नी लीलावती निवासी यरकी को जुर्म स्वीकार करने के आधार पर 200-200 रुपये का अर्थदंड लगाया है। अहिरौली के वर्ष 2017 के मारपीट के मामले में दोषी दूधनाथ, इनके पुत्र अरविंद व सुनील कुमार निवासी धामा पट्टी पर 600-600 रुपये का अर्थदंड लगाया है। जूडिशियल मजिस्ट्रेट ने भीटी के वर्ष 2008 के आर्म्स एक्ट के मामले में रामकल्प निवासी शाहपुर पर एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।