अंबेडकरनगर। किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने सात वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वर्ष 2017 में अलीगंज थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि चिंतौरा निवासी युवक ने उसकी 15 वर्षीय पुत्री का अपहरण कर लिया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया।
मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट आशीष वर्मा ने आरोपी को सात वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया। साथ ही उस पर अलग-अलग धाराओं में 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आदेश में कहा गया कि यदि जुर्माने की रकम न अदा की गई तो उसे 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।