अंबेडकरनगर। न्यायिक मजिस्ट्रेट टांडा कोर्ट ने अलग-अलग मामलों में सात दोषियों पर अर्थदंड लगाया है। जैतपुर के वर्ष 2014 के मारपीट के मामले में दयाराम व उसके पुत्र शेर बहादुर को दोषी मानते हुए 1400 रुपये अर्थदंड लगाया है। इसी थाना क्षेत्र के वर्ष 2011 के मारपीट के मामले में निर्गुन उर्फ निरधुन व रामचंद निवासी हाफिजपुर पर 3800 रुपये, वर्ष 1990 से मारपीट और चोरी के मामले में सगे भाई महेंद्र व विंदर उर्फ विरेंद्र निवासी मिश्रॉलिया अतरौलिया जनपद आजमगढ़ पर 600 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। जैतपुर के वर्ष 2007 के धमकी देने के मामले में हरिशंकर पांडेय निवासी दुल्हपुर पर 550 रुपये का अर्थदंड लगाया है।