अंबेडकरनगर। बालिका से दुष्कर्म के मामले में छह सप्ताह में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। जेल में बंद दोषी को 31 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी।
बालिका से दुष्कर्म की घटना मालीपुर क्षेत्र में हुई थी। गत 24 अप्रैल को एक महिला ने थाने में तहरीर देकर कहा कि उसकी सात वर्षीय पुत्री अन्य बच्चों के साथ आम बीनने निकली थी। गांव में नवासे पर रहने वाले शिरोमणि उपाध्याय बालिका को बहलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
गंभीर हालात में बालिका घर पहुंची तो परिजनों को घटना की जानकारी हुई। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बालिका का उपचार पहले जिला अस्पताल और फिर ट्राॅमा सेंटर में कराया गया। कोर्ट ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया। विशेष लोक अभियोजक रामकृष्ण पांडेय ने बताया कि महज छह सप्ताह के भीतर ही कोर्ट ने मामले में सुनवाई व साक्ष्य की प्रक्रिया पूरी कर ली।
विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट आशीष वर्मा ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद आरोपी शिरोमणि उपाध्याय को घटना में दोषी करार दिया। कहा कि अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य प्रस्तुुत किए हैं।