अंबेेडकरनगर। दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट रत्नेशमणि त्रिपाठी ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। लगभग दो वर्ष पहले भीटी थाने में दर्ज कराए केस में वादिनी महिला ने कहा था कि उसकी 18 वर्षीय पुत्री के साथ गौतम निषाद ने दुष्कर्म किया। इसके बाद अश्लील वीडियो बना लिया। उसे सार्वजनिक करने की धमकी देकर वह लगातार दुष्कर्म करता रहा।
इसके बाद उसे वॉयरल भी कर दिया। इसकी जानकारी होने पर थाने पहुंचे परिजनों ने केस दर्ज करा दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश रत्नेशमणि त्रिपाठी ने आरोपी गौतम निषाद को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।