दुअंबेडकरनगर। करीब छह वर्ष पहले किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशीष वर्मा ने सात वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया है। उस पर 42 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। आदेश में कहा गया कि संपूर्ण रकम पीड़िता को बतौर प्रतिकर दी जाए। यदि जुर्माने की रकम न अदा की गई तो आरोपी को 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
टांडा कोतवाली में वर्ष 2016 में एक व्यक्ति ने केस दर्ज कराया था। बताया कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री बाग की तरफ गई थी। इस बीच बिहरोजपुर मुस्तफाबाद निवासी गुल मोहम्मद ने उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। घर आने के बाद उसकी पुत्री ने घटना की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज कर जेल भेज दिया था। इन दिनों आरोपी जमानत पर था।
अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक रामकृष्ण पांडेय डबलर ने अदालत के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य व गवाह भी प्रस्तुत किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आशीष वर्मा ने इस पर आरोपी को सजा सुनाई। संवाद