अंबेडकरनगर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय ने मंगलवार को दहेज हत्या के एक मामले में दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। जैतपुर इलाके में वर्ष 2017 में महिला की मौत हो गई थी। इस मामले में मृतका के परिवार के लोगों ने दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में पति रवि निवासी ग्राम गौरापलिवारी के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। प्रकरण में सुनवाई करते हुए दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 70,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। संवाद