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हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, साबित करना होगा बहुमत

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आलापुर (अंबेडकरनगर)। अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई का सामना कर रहे रामनगर ब्लॉक प्रमुख विकास यादव को तगड़ा झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया को स्थगित कराने आदि की अपील को खारिज कर दिया है।
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इस बीच 15 सितंबर को निर्धारित अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया को ऐन वक्त पर प्रशासन ने उच्च न्यायालय में सुनवाई के चलते स्थगित कर दिया था। अब जबकि हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है तो जल्द ही अविश्वास प्रस्ताव के लिए नई तिथि निर्धारित होने की उम्मीद है।
रामनगर के मौजूदा ब्लॉक प्रमुख विकास यादव के विरुद्ध चुनाव में पराजित रहे भाजपा समर्थित प्रत्याशी रामधारी यादव ने अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया शुरू करा रखी है। उनके व अन्य सदस्यों के शपथ पत्र पर 15 सितंबर को मतदान की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। इसे लेकर दोनों पक्षों में खींचतान की स्थिति बनी हुई थी।
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इसे देखते हुए एसपी अजीत कुमार सिन्हा ने सभी बीडीसी सदस्यों को सुरक्षा मुहैया करा दी। इस बीच विकास की तरफ से उच्च न्यायालय में प्रक्रिया को रोकने के लिए दी गई याचिका पर 15 सितंबर को सुनवाई की तिथि निर्धारित हुई। विकास की तरफ से वकीलों ने जिला प्रशासन को इस तर्क से अवगत कराया। इसे देखते हुए बुधवार देर शाम डीएम सैमुअल पॉल एन ने प्रक्रिया को स्थगित कर दिया।
इस बीच गुरुवार को यह खबर सामने आई कि न्यायालय ने विकास की याचिका को खारिज कर दिया। इससे ब्लॉक प्रमुख के समर्थकों में मायूसी छा गई। उधर, अब हाईकोर्ट की तरफ से याचिका खारिज हो जाने के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि जिला प्रशासन की ओर से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा व मतदान के लिए नई तिथि निर्धारित की जा सकती है।
इस बीच गुरुवार को रामनगर ब्लॉक मुख्यालय पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। एएसपी संजय कुमार राय ने मौके पर कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। डीपीआरओ अवनीश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जल्द ही नई तिथि का निर्धारण कर आगे की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी।
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