संवाद न्यूज एजेंसी
अंबेडकरनगर। अकबरपुर क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी नसरत अली निवासी अदमातपुर रमपुरा बदायूं की जमानत अर्जी न्यायालय ने खारिज कर दी है। पीड़िता की मां ने पुुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 11 सितंबर 2025 को उसकी पुत्री घर से कपड़ा खरीदने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन इसके बाद से वापस नहीं लौटी थी। महिला के अनुसार आरोपी नसरत उसके घर के पास ही किराए पर रहता था और फेरी लगाने का काम करता था। नसरत उनकी पुुत्री को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि आरोपी किशोरी को अपने साथ मुंबई ले गया था, जहां उसके साथ शादी कर दुष्कर्म किया था। पुलिस ने किशोरी को ढूंढकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया था और आरोपी को चार अक्तूबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहन कुमार ने आरोपी नसरत की ओर से दाखिल की गई जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।