अंबेडकरनगर। शराब पिलाकर किशोरी से दुष्कर्म करने में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो मोहन कुमार ने दोषी को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। दोषी का सहयोग करने में पीड़िता की मां को भी 20 वर्ष जेल की सजा सुनाई गई।
मामला दो वर्ष पहले अहिरौली थाना क्षेत्र का है। एक युवक ने 21 अगस्त 2022 को अहिरौली में दर्ज कराए केस में कहा कि उसकी मां सुरेखा ने लखनऊ के गुडंबा कल्याणपुर निवासी उमेश गिरि के बहकावे में आकर 12 वर्षीय बहन का नाम संतकबीरनगर स्थित एक इंटर कॉलेज व हॉस्टल से कटवा दिया। इसके बाद उसकी बहन को लखनऊ ले जाकर होटल में जबरन शराब पिलाई। उमेश ने नशीला पदार्थ खिलाकर उसकी बहन से दुष्कर्म भी किया। पुलिस ने किशोरी की मां व उसके साथी व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। सुरेखा की जमानत कुछ दिन पहले मंजूर हो गई जबकि उमेश जेल में ही निरुद्ध है।
इस बीच इस मामले की सुनवाई तेजी से पूरी करते हुए कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश मोहन कुमार ने 20-20 वर्ष जेल की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट ने कहा कि अर्थदंड अदा न करने पर दो माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।