सुल्तानपुर। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव ने किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दोषी वीरू चौहान को अपहरण व पाॅक्सो एक्ट के अपराध में 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 18 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। जयसिंहपुर थाने के एक गांव की रहने वाली किशोरी की मां ने नौ अगस्त 2023 की घटना बताते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप के मुताबिक, वीरू चौहान ने उसकी 15 वर्षीय पुत्री को झांसा देकर अगवा कर लिया था। आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म भी किया। मामले का विचारण स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की अदालत में चला। अदालत ने दोषी वीरू को सजा सुनाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया।