अंबेडकरनगर। अहिरौली इलाके में बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर संचालित करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामविलास सिंह की कोर्ट ने दोषी रामजनम वर्मा निवासी अशरफपुर बरवा को तीन साल साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वर्ष 2019 में पुलिस व औषधि विभाग की टीम ने छापे के दौरान अवैध दवाएं जब्त की थीं। औषधि निरीक्षक की ओर से मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।