अंबेडकरनगर। सिविल जज जूनियर डिवीजन अभिषेक सिंह ने माफिया खान मुबारक गैंग के एक सदस्य को रंगदारी मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
मामला वर्ष 2013 में अलीगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है। वादी मोहम्मद इस्लाम निवासी अलहदादपुर ने अलीगंज थाने में दर्ज काए केस में कहा था कि उन्हें फोन कर पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई। न देने पर खान मुबारक का नाम लेकर धमकी दी गई। पुलिस ने मामले में खान मुबारक के अलावा अलहदादपुर निवासी शेरे बगदाद के विरुद्ध केस दर्ज किया था। मामले के विचारण के दौरान खान मुबारक की बीते दिनों मौत हो गई। अधिवक्ता अरविंद कुमार त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं दिए जा सके। ऐसे में सिविल जज अभिषेक सिंह ने मामले में आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। संवाद