अंबेडकरनगर। जैतपुर क्षेत्र में आठ वर्ष पूर्व हुई हत्या के तीन आरोपियों को अपर जिला जज रत्नेशमणि त्रिपाठी ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों आरोपियों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
हत्या की घटना जैतपुर थाने क्षेत्र के मढ़वरपुर गांव में वर्ष 2015 में हुई थी। क्षेत्र के सेहरी निवासी राजेश ने केस दर्ज कराया। राजेश के मुताबिक वह मढ़वरपुर गांव में अपनी ससुराल में सपरिवार रहता था। ससुराल के पट्टीदारों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसके चलते गांव के अच्छेलाल, घनश्याम व घनश्याम के पुत्र दिनेश ने हमला कर दिया। उस दिन राजेश के घर उसके समधी धरमू भी मौजूद थे।
हमलावरों ने धरमू पर लाठियों से हमलाकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। विवेचना के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाषचंद्र वर्मा ने बताया कि घटना के समर्थन में कई साक्ष्य कोर्ट के समक्ष रखे गए। साक्ष्य परीक्षण के बाद अपर जिला जज ने तीनों आरोपियों को हत्या का दोषी पाया और उन्हें सजा सुनाई है।