अंबेडकरनगर। छह वर्ष पहले अकबरपुर क्षेत्र में एक युवती पर तेजाब फेंक कर जानलेवा हमला करने के मुख्य आरोपी को एडीजे सुशील कुमार चतुर्थ ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसके सहयोगी दो आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया गया है। यह घटना 16 नवंबर 2016 को हुई थी। अकबरपुर क्षेत्र के राबीबहाउद्दीनपुर तहिरापुर निवासी सभाजीत ने पुलिस को सूचना दी कि सुबह करीब छह बजे उनकी 18 वर्षीय पुत्री घर से निकली थी। इस दौरान उसके पास आकर एक जीप रुकी। युवती जब तक कुछ समझ पाती तब तक जीप में सवार अमरजीत निवासी बीकापुर, जिला अयोध्या ने उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। इस हमले में युवती का चेहरा व दोनों पैर बुरी तरह झुलस गए।
पुलिस ने इस मामले में अमरजीत के साथ अमरनाथ निवासी बीकापुर, अयोध्या और रजनीश निवासी लालापुर, अकबरपुर के खिलाफ केस दर्ज किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता दिलीप कुमार सिंह ने अभियोजन पक्ष से केस पैरवी की। केस की सुनवाई के बाद एडीएजे सुशील कुमार चतुर्थ ने तीनों आरोपियों को सजा सुनाई। मुख्य आरोपी पर 50 हजार रुपये व अन्य दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया। कहा कि जुर्माना न अदा करने पर अमरजीत को एक वर्ष व अन्य दोनों को छह-छह माह सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।