अंबेडकरनगर। छात्रा का अपहरण कर अश्लील हरकत करने के शरीफपुर निवासी आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
दो वर्ष पहले सम्मनपुर थाने में एक महिला ने शरीफपुर निवासी नौशाद अहमद अंसारी के खिलाफ अपनी 16 वर्षीय पुत्री के अपहरण व उसके साथ अश्लील हरकत करने का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेजा। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो रामकृष्ण डबलर ने वादी पक्ष की तरफ से न्यायालय के समक्ष विशेष पैरवी की। न्यायाधीश ने आरोपी को कठोर कारावास की सजा सुनाई। (संवाद)