अंबेडकरनगर। बाल सुरक्षा और महिला-सशक्तीकरण के लिए पुलिस लाइन सभागार में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की मासिक गोष्ठी व प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इनमें निर्देश दिए गए कि बाल कल्याण अधिकारी अब प्राथमिकी दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर सीडब्ल्यूसी को सूचित करेंगे। थाना एएचटी/एसजेपीयू प्रभारी उपनिरीक्षक अरविंद कुमार वर्मा ने महिला व बाल सुरक्षा संगठन यूपी की ओर से जारी एडवायजरी पर विस्तार से चर्चा की। बाल कल्याण अधिकारियों के समक्ष आने वाली समस्याओं और सुझावों पर विशेष ध्यान देने और गुमशुदा बच्चों, बाल श्रम, बाल विवाह और बाल भिक्षावृत्ति पर रोकथाम लगाने के निर्देश दिए गए।