अंबेडकरनगर। अकबरपुर तहसील सभागार में शनिवार को विधिक साक्षरता व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपर जिला जज व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव भारतेंदु प्रकाश गुप्ता ने महिलाओं के हित से जुड़े कानूनों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार और नालसा के सहयोग से बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत 100 दिवसीय कार्ययोजना लागू की गई है। इसके अंतर्गत जिले की तहसीलों और ब्लॉकों में जागरूकता कार्यक्रम, रैली और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रचार किया जाएगा। स्थायी लोक अदालत के सदस्य सुरेंद्र मिश्र ने जनोपयोगी सेवाओं की जानकारी दी। लीगल एड डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ राजेश कुमार तिवारी ने पीसीपीएनडीटी एक्ट में सजा और जुर्माने के प्रावधान बताए। सहायक शरद पांडेय ने पॉश एक्ट, महिलाओं की गिरफ्तारी से जुड़े अधिकार और निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी।