आलापुर (अंबेडकरनगर)। अधिवक्ता 10 सितंबर तक वार्षिक फीस जमा कर दें, अन्यथा संघ के चुनाव में मतदान करने से वंचित हो जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार मिश्र ने बताया कि तहसील में लगभग 180 अधिवक्ता कार्य कर रहे हैं। तहसील में कार्य करने वाले हर अधिवक्ता को वार्षिक फीस के रूप में 240 रुपये जमा करना अनिवार्य है, तभी वह चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और मतदान देने का अधिकार पा सकते हैं। कहा कि यदि 10 सितंबर तक जो अधिवक्ता शुल्क नहीं जमा करते हैं तो उनका मतदान सूची में नाम दर्ज नहीं होगा। संघ के सामान्य निर्वाचन में भी किसी प्रकार से भाग लेने के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। सहायक निर्वाचन अधिकारी दिनेश श्रीवास्तव व देवदत्त मौर्य ने बताया कि जो अधिवक्ता फीस नहीं जमा करेंगे वे संघ के निर्वाचन प्रक्रिया व मतदान करने में भाग नहीं ले सकेंगे। (संवाद)